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लश्कर आतंकी जाकिर भगौड़ा करार। फाइल फोटो
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। राष्ट्रीय जाच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने शनिवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के एक वांछित आतंकी के खिलाफ उद्घोषणा आदेश जारी किया है। जाकिर अहमद गनई नामक यह आतंकी फरार है और सुरक्षा एजेंसियों के हाथ नहीं लग रहा है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
उसके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत विभिन्न मामले दर्ज हैं।
एनआइए के प्रवक्ता ने बताया कि जिला कुलगाम में मुतलहामा के रहने वाले गुलाम मोहिउद्दीन गनई को बेटा जाकिर अहमद बीते कई माह से फरार है। उ हत्या,हत्या के षडयंत्र ,हथियारों की तस्करी और अन्य राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से संबधित मामले में उसकी तलाश है।
वह कुलगाम में सक्रिय विभिन्न आतंकियों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर भी सक्रिय रह चुका है। उसके खिलाफ कुलगाम पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत दर्ज मामले में ही एनआइए अधिनियम के तहत स्थापित विशेष अदालत में जांच एजेंसियाें ने बताया कि जाकिर का पतालगाने का हर संभव प्रयास किया गया है,लेकिन वह हाथ नही आ रहा है।
उसे अदालत व संबधित पुलिस स्टेशन में भी हाजिर होने का नोटिस दिया गया है,लेकिन वह हाजिर नहीं हआ है। इसलिए उसकी उद्घोषणा जारी की जाए।
संबंधित अधिकारियों ने बताया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रविधानों के तहत, उद्घोषणा आदेश तब जारी किया जाता है जब कोई आरोपित जानबूझकर गिरफ्तारी से बचता है और सार्वजनिक नोटिस और बार-बार दिए गए अवसरों के बावजूद अदालत में पेश नहीं होता है।“
उद्घोषणा जारी होने का मतलब है कि आरोपित अब भगोड़ा घोषित हो गया है। अगर वह निर्धारित समय के भीतर आत्मसमर्पण करने में विफल रहता है, तो जांच एजेंसी उसकी चल और अचल संपत्तियां कुर्क कर सकती है। |
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