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Bihar Election 2025: राजनीतिक प्रचार के लिए धार्मिक स्थलों का नहीं होगा इस्तेमाल, उल्लंघन पर कार्रवाई तय

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论坛元老

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发表于 2025-10-28 18:21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  



जागरण संवाददाता, सिवान। बिहार विधान चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ हीं नामांकन का दौर शुरू हो गया है। जिले में आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन और शांतिपूर्ण व भयमुक्त माहौल में चुनाव कराने को लेकर सभी स्तर की तैयारियां की गई है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत जो आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल का किया जाना है। न ही ऐसे किसी कार्य को बर्दाश्त किया जाएगा, जिससे साम्प्रदायिक भावना के भड़कने का अंदेशा हो।

आदेश के मुताबिक राजनैतिक सभा, जुलूस, धरना-प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग के लिए भी सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति आवश्यक है।
इस समय ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रहेगा प्रतिबंध

आयोग के निर्देश के मुताबिक राजनैतिक सभा जुलूस, धरना प्रदर्शन के लिए सक्षम पदाधिकारी की पूर्वानुमति जरूरी है। इसके लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए भी पूर्वानुमति अनिवार्य है। जानकारी के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक वर्जित रहेगा।

इस संबंध में आदर्श आचार संहिता कोषांग की नोड़ल पदाधिकारी वरीय उप समाहर्ता शालु कुमारी व सिंगल विंडो/अनुमति कोषांग के नोडल पदाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल जा रहे मरीज के स्वजनों, स्कूल-कालेज ले जाने वाले छात्र-छात्राओं और ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी और पुलिस बल पर लागू नहीं होगा।

आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल या संगठन किसी ऐसे पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे, जिससे चुनावी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो।
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