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आगरा नगर निगम।
जागरण संवाददाता, आगरा। शहर में नौ हजार से अधिक हाउस होल्डरों पर 79 करोड़ से अधिक का हाउस टैक्स बाकी है। जिनमें से 4874 को डिमांड नोटिस भेज गए हैं। इस कार्रवाई के बाद 506 को वारंट कुर्की का नोटिस दिए गए हैं। पांच दिन के अंदर हाउस टैक्स जमा न करने पर खाता सीज या फिर प्रतिष्ठान सीज किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
इसके लिए टीमों का गठन किया गया है। इन सभी पर वर्ष 2024-25 और उससे पूर्व का बकाया है। प्रत्येक बकाएदार पर 50 हजार या फिर इससे अधिक की बकाएदारी है। यूं तो शहर में सवा तीन लाख हाउस होल्डर हैं। 9237 ऐसे बकाएदार हैं, जिनपर 79 करोड़ 45 लाख 88 हजार से अधिक का बकाया है। जो निर्विवाद हैं। इनमें सर्वाधिक कामर्शियल बकाएदार हैं। एक माह का इन्हें डिमांड नोटिस दिया गया है।
इसके बाद भी टैक्स जमा न करने पर 506 को वारंट कुर्की का नोटिस दिया गया है, जिसकी समय सीमा पांच दिन है। अगर पांच दिन के अंदर बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो नगर निगम उनका खाता सीज करने से लेकर प्रतिष्ठान को सीज कर सकता है। इस बीच में भी बकाया जमा नहीं किया जाता है, तो खातों से बकाया राशि को बैंक की सहमति से आहरित कर लिया जाएगा।
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