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तौसीफ ठोकर आतंकी मामले में दोषी करार, शोपियां में मुठभेड़ के दौरान हथियार व गोला बारूद के साथ किया गया था गिरफ्तार

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发表于 2025-11-26 23:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  

शोपियां: लश्कर आतंकी तौसीफ अहमद ठोकर आतंकी मामले में दोषी करार। सांकेतिक तस्वीर



राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। शोपियां स्थित एनआईए/यूएपीए अदालत ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी तौसीफ अहमद ठोकर को आतंकी मामले में षी ठहराया है। उसकी सजा का निर्णय 17 नंवबर को होगा। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि तौसीफ अहमद ठोकर को पांच मई 2021 में इमाम साहब शोपियां में एक मुठभेड़ के दौरान हथियार व गोला बारुद समेत जिंदा पकड़ा गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुठभेड़ में उसके तीन अन्य साथी दानिश अहमद मीर, ज़ाहिद बशीर और उमर हसन बट मारे गए थे। इस मामले के संदर्भ में इमाम साहब जेनपोरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर 25/2021 दर्ज है । जेनपोरा के साथ सटे ख्वाजापोरा के रहने वाले तौसीफ अहमद को अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की धारा 16, 18 और 20, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/27 के तहत दोषी पाया।

उसे दोषी ठहराते हुए विशेष न्यायाधीश परवेज इकबाल ने कहा कि आतंकवाद की बढ़ती घटनाओं के साथ, अदालतों को राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून के शासन और नागरिक समाज के ताने-बाने के लिए खतरा पैदा करने वाले ऐसे कृत्यों की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाना चाहिए।

इसके साथ ही अदालत ने संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखने और निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के महत्व पर ज़ोर दिया। अदालत ने ईमानदारी से जांच करने और अदालत के समक्ष पेशेवर तरीके से साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए जांच अधिकारी और अभियोजन पक्ष की भूमिका की भी सराहना की
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