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बिहार में चुनाव के मद्देनजर गिरिडीह में शराब की बिक्री पर रोक।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। Bihar election बिहार विधानसभा चुनाव-2025 को देखते हुए झारखंड के गिरिडीह जिले में शराब की बिक्री पर आगामी 48 घंटे के लिए पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।
चुनाव आयोग के निर्देश पर जिले के उपायुक्त के आदेशानुसार यह फैसला लिया गया है। इसके तहत जिले की सभी सरकारी मान्यता प्राप्त अंग्रेजी, कंपोजिट और देसी शराब दुकानों को रविवार की शाम पांच बजे से सील कर दिया गया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
यह प्रतिबंध 11 नवंबर की शाम पांच बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में न केवल शराब की बिक्री, बल्कि उसका परिवहन और भंडारण भी पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
उपायुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
शराबबंदी की सूचना मिलते ही रविवार की शाम शराब प्रेमियों में अफरा-तफरी का माहौल देखा गया। कुछ ने आनन-फानन में खरीदारी की। कई लोग दुकानें बंद मिलने पर खाली हाथ लौटते दिखे।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध अवधि के दौरान शराब की अवैध बिक्री या परिवहन करते पकड़े जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि सीमावर्ती इलाकों में चुनाव के दौरान अवैध शराब की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए पुलिस और उत्पाद विभाग की संयुक्त टीम को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मंगलवार की शाम पांच बजे के बाद ही शराब दुकानों को पुनः खोला जाएगा।
झारखंड के गिरिडीह जिले से बिहार के नवादा और जमुई जिले की सीमा लगती है। दोनों जिलों में 11 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन के आदेश पर शराब दुकानों को बंद कर दिया गया है। |
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