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जरूरी खबर: 1 नवंबर से बदल जाएगा Bank Account का पूरा सिस्टम, लागू हो रहे हैं 19 बदलाव; अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं

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जरूरी खबर: 1 नवंबर से बदल जाएगा Bank Account का पूरा सिस्टम, लागू हो रहे हैं 19 बदलाव; अब 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं



नई दिल्ली। Key Changes in Banking System: 1 नवंबर से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में बड़े बदलाव हो रहे हैं।केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के अनुसार, बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत नामांकन से संबंधित प्रमुख प्रावधान 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी होंगे। 15 अप्रैल, 2025 को अधिसूचित बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 ने पांच प्रमुख कानूनों भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 और 1980में कुल 19 संशोधन किए। ये सभी बदलाव 1 नवंबर से लागू होंगे। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अगर आपके पास बैंक अकाउंट (Bank Account) है तो इसका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। इन बदलाव में सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनी को लेकर है। अब बैंक ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी को जोड़ सकते हैं।
1 नवंबर से बैंकिंग सिस्टम में होने वाले बड़े बदलाव की लिस्ट

एकाधिक नामांकन: ग्राहक एक साथ या क्रमिक रूप से अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, जिससे जमाकर्ताओं और उनके नामांकित व्यक्तियों के लिए दावा निपटान सरल हो जाता है।

जमा खातों के लिए नामांकन: जमाकर्ता अपनी पसंद के अनुसार एक साथ या क्रमिक नामांकन का विकल्प चुन सकते हैं।सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं और सुरक्षित लॉकरों के लिए नामांकन: ऐसी सुविधाओं के लिए, केवल क्रमिक नामांकन की अनुमति है।

एक साथ नामांकन: जमाकर्ता अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं और प्रत्येक नामांकित व्यक्ति के लिए पात्रता का हिस्सा या प्रतिशत निर्दिष्ट कर सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कुल योग 100 प्रतिशत के बराबर हो और सभी नामांकित व्यक्तियों के बीच पारदर्शी वितरण संभव हो।

क्रमिक नामांकन: जमा राशि, सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुएँ, या लॉकर रखने वाले व्यक्ति अधिकतम चार नामांकित व्यक्तियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं, जहाँ अगला नामांकित व्यक्ति केवल उच्च पदस्थ नामांकित व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है, जिससे निपटान में निरंतरता और उत्तराधिकार की स्पष्टता सुनिश्चित होती है।

इससे पहले 29 जुलाई को, सरकार ने बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 में संशोधनों को अधिसूचित किया था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में दावा न किए गए शेयरों, ब्याज और बांड मोचन राशि को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है, जिससे उन्हें कंपनी अधिनियम के तहत कंपनियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं के अनुरूप लाया जा सके।
अब 1 या 2 नहीं 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं

बैंकिंग सिस्टम में हो रहे इन बदलावों में सबसे बड़ा बदलाव नॉमिनी ऐड करने को लेकर हो रहा है। अब कोई भी कस्टमर अपने बैंक खाते या लॉकरों में 1 या 2 नहीं बल्कि 4 व्यक्तियों को नॉमिनी के रूप में जोड़ सकता है। इस सुविधा से भविष्य में क्लेम प्रोसेस आसान होगा।

ग्राहक Simultaneous Nomination में ग्राहक अपने खाते में 4 नॉमिनी बनाकर उनका हिस्सा भी प्रतिशत में तय कर सकता है। इसके अलावा Successive Nomination के तहत दूसरे नॉमिनी को तभी लाभ मिलेगा जब पहले का निधन हो गया हो या हो जाएगा। यह नया बदलाव डिपॉजिट अकाउंट, सेफ कस्टडी और लॉकर सर्विसेज के लिए लागू किए जाएंगे।

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