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मिनी एसडीजेड केस में यीडा की 18,000 करोड़ की वसूली खारिज, लोक लेखा समिति ने दी आवंटियों को क्लीन चिट

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प्रतीकात्मक तस्वीर



जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। लोक लेखा समिति ने यीडा के मिनी एसडीजेड (विशेष विकसित क्षेत्र) योजना के 13 आवंटियों को बड़ी राहत दी है। आवंटियोंं से अंतरधनराशि की यीडा की मांग को खारिज कर दिया है। योजना में संस्थागत के लिए तत्कालीन निर्धारित आवंटन दर से कम पर आवंटन करने के कारण छह हजार करोड़ का नुकसान का आंकलन किया था, लेकिन सीएजी आडिट में इसकी गणना कर 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया था। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यमुना प्राधिकरण ने 2009 में सेक्टर 17 में संस्थागत श्रेणी के लिए मिनी एसडीजेड की योजना निकाली थी। इसके तहत 25 एकड़ से लेकर 250 एकड़ भूमि आवंटित का गई थी। संस्थागत श्रेणी में उस वक्त आवंटन 2670 रुपये प्रति वर्गमीटर थी, लेकिन यीडा की समिति ने 1629 रुपये प्रतिवर्गमीटर पर आवंटन करने पर स्वीकृति दी थी।

यीडा के पूर्व चेयरमैन प्रभात कुमार ने इसकी जांच कराई थी। इसके बाद यीडा ने आवंटियों को 1041 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से अंतर धनराशि के भुगतान के लिए नोटिस दिए थे। प्राधिकरण ने छह हजार करोड़ के नुकसान का आंकलन किया था, लेकिन सीएजी आडिट में यीडा की गणना को गलत बताते हुए 3842 रुपये प्रति वर्गमीटर का नुकसान का आंकलन करते हुए 18 हजार करोड़ रुपये का नुकसान बताया था।

विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट रखे जाने के बाद इसे लोक लेखा समिति (पीएसी) को भेजा गया था। समिति ने यीडा को मांग को खारिज कर दिया है। इससे यीडा को झटका लगा है। लेकिन आवंटियों को राहत मिली है। यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह का कहना है कि भूखंडों का आवंटन संस्थागत श्रेणी में हुआ था। अंतर धनराशि का मांग को लोक लेखा समिति ने खारिज कर दिया है।
इन आवंटियों को मिले थे भूखंड

[*]त्याग बिल्डस्पेस प्राइवेट लिमिटेड
[*]एमएमए ग्रेंस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
[*]शकुंतला एजुकेशनल सोसायटी
[*]शांति एजुकेशनल सोसायटी
[*]बाबू बनारसी दास ट्रस्ट
[*]सतलीला एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट
[*]मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट
[*]जीएल बजाज एजुकेशनल ट्रस्ट
[*]एक्सआईएमए एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
[*]एसके कांट्रेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
[*]चंद्रलेखा कंस्ट्रक्शस प्राइवेट लिमिटेड
[*]इंडियन नालेज सिटी एचपीएस आइटी सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड


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