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Haldwani: उजाला नगर बवाल में हिंदूवादी नेता को मिली जमानत, बचाव पक्ष ने रखीं ये दलीलें

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पुलिस के नोटिस न देने समेत अन्य कई दलीलें बचाव पक्ष ने रखीं। प्रतीकात्‍मक



जागरण संवाददाता, हल्द्वानी । उजाला नगर में हुए बवाल को लेकर कोर्ट ने हिंदूवादी नेता विपिन पांडे की जमानत मंजूर कर ली है। पुलिस की तरफ से नोटिस न देने और मामले की विवेचना जारी होने समेत अन्य कई दलीलें बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में रखी गई थीं। अधिवक्ताओं का कहना था कि जांच में विपिन की तरफ से पूर्ण सहयोग किया जाएगा। इसके बाद जमानत मंजूर हो गई। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

16 नवंबर की शाम उजाला नगर में एक निजी स्कूल के गेट के आगे गोवंश का कटा सिर मिला था। इंटरनेट मीडिया के माध्यम से मामले की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए थे। आक्रोशित भीड़ ने गाड़ियों में पथराव करने के साथ खासा हंगामा भी किया था। चार घंटे बाद पुलिस ने किसी तरह मामले को शांत कराया। इसके बाद पुलिस ने अराजकता के आरोप में 50 अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया था। इसके अलावा हिंदूवादी नेता विपिन पांडे समेत तीन लोगों पर अलग से प्राथमिकी दर्ज की गई।

विपिन पर आरोप था कि लोगों को उकसाने के इरादे से उसने इंटरनेट मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डाली थी। गुरुवार रात पुलिस ने विपिन को गिरफ्तार कर शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया था। वहीं, शनिवार को एसीजेएम कोर्ट में विपिन की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं का कहना था कि विपिन पर पुलिस की तरफ से केस दर्ज किया था। जिसकी जांच पूरी होने में समय लगेगा। इसके बाद कोर्ट ने विपिन पांडे को जमानत दे दी।
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