CasinoGames 发表于 2025-11-27 00:04:51

चंडीगढ़ में अवैध स्ट्रीट वेंडरों को तुरंत हटाया जाए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दो सप्ताह में देना होगा हलफनामा

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अवैध स्ट्रीट वेंडर्स को हटाने के मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।



जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर में अवैध वेंडर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नगर निगम को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रूख जताते हुए चंडीगढ़ में अवैध स्ट्रीट वेंडरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में अवैध स्ट्रीट वेंडिंग पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर निगम आयुक्त को दो सप्ताह के भीतर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन वेंडरों को स्ट्रीट वेंडर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लिवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) एक्ट, 2014 के तहत लाइसेंस या निर्धारित स्थल नहीं मिला है और वे सड़कों पर अनधिकृत रूप से कब्ज़ा किए हुए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।

नगर निगम कमिश्नर प्रत्येक मुद्दे पर विस्तृत व्यक्तिगत हलफ़नामा दाखिल करें। जिन वेंडरों को लाइसेंस/वेंडिंग साइट आवंटित नहीं हुई है और वे अवैध तरीके से सड़क पर वेंडिंग कर रहे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। यह भी कहा गया है कि सुनिश्चित किया जाए कि केवल अधिकृत वेंडर ही निर्धारित वेंडिंग ज़ोन और साइटों पर बैठें। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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