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सौतेले पिता की करतूत! घायल मासूम बेटी को कचरे में फेंका, दो दिन तक पड़े रहने से जख्म में हुए कीड़े

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जागरण संवाददाता, कन्नौज। हर किसी को विचलित कर देने का मामला सामने आया। पत्नी के घर छोड़कर जाने के बाद सौतेले पिता ने घायल कुपोषित दो वर्षीय मासूम को तालाब किनारे फेंक दिया। कूड़े में पड़े रहने पर मासूम के सिर में गहरे जख्म में कीड़े पड़े और मवाद तक टपकने लगा। महिला स्वास्थ्यकर्मी की सूचना पर चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने मासूम को जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें





शहर के मानपुर मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने एक साल पूर्व बिहार की महिला से शादी की थी। महिला पहले से विवाहित थी। इससे वह अपने साथ दो वर्षीय बच्चे को भी साथ लाई थी। युवक अक्सर शराब के नशे में महिला की पिटाई करता था। इससे डेढ़ माह पूर्व बच्चे को घर में छोड़कर कहीं चली गई। बच्चा कुपोषित था 12 नवंबर को उसके सिर में चोट लग गई थी। इसके बाद शराबी सौतेले पिता ने उसे घर से थोड़ी दूर तालाब किनारे फेंक दिया। दो दिन यहां कूड़ा और कचड़ा में पड़ा रहने से जख्म में कीड़े पड़ गए। इस दौरान हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रभारी शिवांगी मिश्रा की नजर पड़ी, तो उन्होंने चाइल्ड हेल्पलाइन को फोन कर इसकी जानकारी दी। इससे चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मचारी तौसीफ ने मासूम को जिला अस्पताल के पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कराया है। जिला अस्पताल के सीएमएस डा. शक्ति बसु ने बताया कि मासूम के सिर में गहरा जख्म था। फिलहाल अभी उपचार चल रहा है।




हालत ठीक होने पर बाल कल्याण समिति करेगी देखभाल

मासूम जिला अस्पताल में भर्ती है। बुधवार को मासूम की सौतेली दादी उसे लेने पहुंची थी, लेकिन चिकित्सकों ने देने से इंकार कर दिया। चाइल्ड हेल्पलाइन के कर्मचारी तौसीफ ने बताया कि मासूम को पिता या मां को सुपुर्द करने का प्रावधान है। पिता या मां अभी तक जिला अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। इससे हालत में सुधार होने पर बाल कल्याण समिति को मासूम को सौंपा जाएगा।


राज्य महिला आयोग ने लिया संज्ञान

मासूम को तालाब किनारे फेंके जाने की घटना का राज्य महिला आयोग सदस्य पुष्पा पांडेय ने संज्ञान लिया है। उन्होंने मासूम के बेहतर उपचार के निर्देश दिए हैं। इससे अधिकारी अब मासूम के स्वास्थ्य की जानकारी कर निगरानी भी कर रहे हैं।


पिता पर होगी कार्रवाई

एसपी विनोद कुमार ने बताया कि बच्चे को मरने के लिए नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह फेंकना अपराध की श्रेणी में आता है। इससे सौतेले पिता के खिलाफ भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कार्रवाई की जाएगी। सदर कोतवाली को मामले की जांच में लगाया गया है।
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