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Pappu Yadav: 34 साल पुराने मामले में सांसद पप्पू यादव रिहा, नहीं मिले सबूत

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जागरण संवाददाता, सहरसा। 34 साल पुराने एक मामले में मंगलवार को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव (Pappu Yadav) को न्यायालय से रिहा कर दिया। वर्ष 1991 में पप्पू यादव के विधायक रहने के दौरान उनके एवं अन्य लोगों के विरुद्ध आगजनी एवं अन्य अपराधों को लेकर दर्ज एक मामले में मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय चंदन कुमार ने साक्ष्य के अभाव में वर्तमान सांसद पप्पू यादव को रिहा कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मामले में अभियोजन ने दो गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबद्ध कराया, जिन्होंने घटना का समर्थन नहीं किया। अपर लोक अभियोजक सदानंद यादव ने अभियोजन की और से बहस की, लेकिन मामले में साक्ष्य नहीं होने के कारण न्यायालय ने सांसद को रिहा करने का फैसला सुनाया।
क्या था मामला?

सौरबाजार थाना क्षेत्र के जीरवा निवासी आनंद किशोर सिंह के आवेदन के आधार पर उपरोक्त थाना में 29 नवंबर 1991 को 20 -21 नामजद एवं 400- 500 अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था।

आरोप था कि उपरोक्त को हथियार से लैस अभियुक्तगण गांव के घरों में घुसकर सामानों की चोरी की और घरों में आग लगा दी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने सात लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया। जिसमें वर्तमान सांसद पप्पू यादव का नाम भी शामिल था।

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