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यूपी में अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के नियम में बदलाव, अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 में हुआ संशोधन

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राज्य ब्यूरो, जागरण, लखनऊः राज्य सरकार ने उद्यमियों को राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा नियमावली-2024 में संशोधन किया है। मौजूदा नियमों के अनुसार आवासीय भवनों के लिए पांच वर्ष और गैर-आवासीय भवनों के लिए के लिए तीन वर्ष की अवधि का अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया जाता है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य में ईज आफ डुइंग बिजनेस (कारोबार में सुगमता) को बढ़ावा देने के लिए अब गैर-आवासीय भवनों को भी पांच वर्षों के लिए अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। वहीं होटलों, अस्पतालों और अत्यधिक संकट वाले औद्योगिक भवनों के लिए यह प्रमाण पत्र पहले की तरह एक वर्ष के लिए जारी किए जाएंगे।

अग्नि सुरक्षा को लेकर विभिन्न प्रकार के भवनों के उपयोग के वर्गीकरण के आधार पर एनओसी दिया जाता है। राष्ट्रीय बिल्डिंग कोड (एनबीसी) के अनुसार आवासीय भवन, शैक्षणिक भवन, संस्थान के भवन, भीड़ वाले भवन, व्यापारिक भवन, औद्योगिक भवन व गोदाम की श्रेणियों में भवनों को वर्गीकृत किया गया है।

नियमावली में संशोधन के बाद होटल, बड़े औद्योगिक भवन, अस्पताल, गोदाम व भीड़ वाले बड़े भवनों को छोड़कर बाकी श्रेणियों के भवनों को तीन की बजाय पांच वर्षों के लिए अग्नि शमन विभाग की तरफ से एनओसी जारी की जाएगी। सरकार की इस पहल से राज्य मेें ईज आफ डुइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा।

नियमावली में यह संशोधन भी किया गया है कि अग्नि सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र लेने के लिए उद्यमियों को अब आनलाइन आवेदन करना होगा। साथ ही निर्धारित अवधि में अधिकारियों को एनओसी जारी करना होगा। पहले पोर्टल पर मान्यता प्राप्त एजेंसी, फायर लिफ्ट सुरक्षा प्रमाण पत्र, विद्युत सुरक्षा प्रमाण पत्र व अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र के लिए आवेदन की सुविधा नहीं थी।
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