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ट्रेनों के कोच अटेंडेंट और सफाई कर्मियों का पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी, रेलवे बोर्ड ने जारी किया आदेश

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जागरण संवाददाता, धनबाद। ट्रेनों में संविदा पर कोच अटेंडेंट, बेड रोल वितरक और सफाई का काम करने वाले ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) कर्मियों को अब पुलिस वेरिफिकेशन के बगैर काम करने की अनुमति नहीं मिलेगी। यात्रियों को सफर के दौरान सुविधाओं के साथ सुरक्षा प्रदान करने के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक इंवायरंमेंट एंड हाउसकीपिंग मैनेजमेंट सतीश सिंह ने सभी जोनल रेलवे को इससे जुड़ा आदेश जारी कर दिया है।

बोर्ड से जारी पत्र में कहा गया है कि ओबीएचएस, लिनेन और कोच अटेंडेंट जैसे सभी आनबोर्ड कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन कार्य पूरा करें और सीएमएम पोर्टल पर डेटा अपडेट सुनिश्चित करें। अनुपालन रिपोर्ट 20 नवंबर तक संबंधित कार्यालय में सकारात्मक रूप से प्रस्तुत की जाए।
सत्यापन से जुड़े लंबित मामलों की पहचान कर प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश

हाल में एक ट्रेन में हुई घटना को देखते हुए यह सुनिश्चित करना और भी जरूरी हो गया है कि सभी आन-बोर्ड संविदा कर्मचारियों का व्यापक पुलिस सत्यापन पूरा हो और उसे तुरंत सीएमएम पोर्टल पर अपडेट किया जाए।

क्षेत्रीय रेलवे को स्थिति की जांच करने, लंबित मामलों की पहचान करने और सुरक्षा प्रोटोकाल का पालन सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है।
पुलिस वेरिफिकेशन के साथ होगी कड़ी निगरानी

यात्रियों को निरंतर आन-बोर्ड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय रेल सेवाओं के सुरक्षित और प्रभावी वितरण के लिए पेशेवर एजेंसियों की सेवाएं लेती है। इसी उद्देश्य से एसी कोच अटेंडेंट, ओबीएचएस कर्मचारी जैसे संविदा कर्मचारी ट्रेनों में यात्रा करते हैं।

यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे संविदा कर्मचारियों की उचित पृष्ठभूमि की जांच और पुलिस सत्यापन अत्यंत आवश्यक है।

ऐसे कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन सुनिश्चित करने और उनकी कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सीएमएम पोर्टल पर उनका डाटा अपलोड करने के निर्देश समय-समय पर जारी किए गए हैं।
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