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तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ याचिका पर SC में 17 नवंबर को सुनवाई, CJI ने दिए आदेश

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सुप्रीम कोर्ट में 17 नवंबर को सुनवाई



डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 17 नवंबर को सुनवाई करेगा। विधानसभा अध्यक्ष पर सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस के 10 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने के शीर्ष कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं करने का आरोप है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

31 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने तेलंगाना विधानसभा के अध्यक्ष को तीन महीने के भीतर बीआरएस के 10 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर फैसला लेने का निर्देश दिया था।
CJI ने सुनाया फैसला

वकील ने सोमवार को अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने तय समयसीमा में विधायकों की अयोग्यता पर फैसला नहीं किया। इसके बाद प्रधान न्यायाधीश गवई ने मामले को अगले सोमवार को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

\“इच्छा के विरुद्ध...\“, डीएनए जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
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