PM Kisan Yojana: किन किसानों को नहीं मिलता है योजना का लाभ, क्या आप पात्र हैं? यहां जानें सब
/file/upload/2025/11/6240670198104099945.webpनई दिल्ली। पीएम किसान योजना (PM Kisan Yojana) से आज हर कोई अवगत है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपये दिए जाते हैं। ये पैसे किसानों को तीन अलग-अलग किस्त में मिलते हैं। हालांकि इस योजना का फायदा लेने के लिए आपको पात्रता या योग्यता पूरी करनी होगी। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन से किसान योजना के लिए पात्र या योग्य है? विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
क्या है पीएम किसान को लेकर पात्रता?
[*]ऐसे सभी किसान परिवार, जिनके नाम पर खेती लायक जमीन है।
[*]जब PM-किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च की गई थी, तो इसका फायदा सिर्फ छोटे किसानों के लिए था। पहले इस योजना का फायदा 2 हेक्टेयर या उससे कम जमीन होने पर मिलता था। लेकिन अब इसका लाभ लेने के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है।
[*]इसका फायदा किसान परिवार के किसी एक सदस्य को ही मिलता है। यहां परिवार का अर्थ है कि एक ऐसा परिवार जिसमें पति, पत्नी और बच्चे शामिल हो।
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कौन-से किसान नहीं होते हैं पात्र?
अब उन किसानों के बारे में बात करते हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा-
[*]जो किसान पूर्व या मौजूदा समय में संवैधानिक पद पर हो।
[*]केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले दफ्तरों में काम कर चुका हो या करता हो। अगर वे किसान इन ऑफिस में एमटीएस, क्लास 4 या ग्रुप डी पर काम करता हो, तो वे योजना के पात्र होगा।
[*]अगर किसान की पेंशन 10 हजार रुपये से ज्यादा है, तो भी वे योजना का लाभ नहीं ले पाएगा।
[*]अगर कोई व्यक्ति टैक्स का भुगतान करता है, तो भी वे योजना के पात्र नहीं है।
[*]अगर व्यक्ति किसान के साथ प्रोफेशनल काम जैसे डॉक्टर, वकील, सीए इत्यादि काम करता हो।
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