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Shahjahanpur Gang Rape Case: दो दोषियों को 20-20 साल की सजा सुनाई, बंधक बनाकर किया था गैंगरेप

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प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।



जागरण संवाददाता, शाहजहांपुर। युवती को बंधक बनाकर उससे सामूहिक दुष्कर्म के मुकदमे में अपर जिला जज शिवकुमार तृतीय ने कांट के बृजमोहन व धर्मेंद्र को 20-20 सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने दोनों पर 26-26 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें


अपर जिला जज ने सुनाई सजा, कांट के गांव की घटना, युवती को ले गए थे दोषी



कांट के एक मोहल्ले निवासी एक व्यक्ति ने बताया कि एक जनवरी 2013 को शाम लगभग साढ़े पांच बजे बजे उनकी पुत्री खेत में शौच करने गई थी, जब काफी देर तक वापस नहीं आयी तो अपनी पत्नी को ढूंढने भेजा। काफी देर बाद भी पता न चला। खेतों में ढूंढा लेकिन कोई जानकारी न हो सकी। जिसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ तलाश शुरू की। बेटी उनको गांव के ही एक व्यक्ति के गन्ने खेत में मिली। उसके मुंह पर दुपट्टा बंधा था। वह बेहोशी की हालत में थी।


पिता ने दर्ज कराई थी एफआईआर




पीड़िता के पिता ने बृजमोहन, धर्मेंद्र व कल्यान के विरुद्ध के बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई। विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय में वादी, पीड़िता व अन्य गवाहों के बयानों व शासकीय अधिवक्ता शिवकुमार सिंह के तर्कों पर सहमत होकर न्यायालय ने बृजमोहन व धर्मेंद्र को दोषी पाते दोनों को सामूहिक दुष्कर्म, मारपीट व बंधक बनाने 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास अर्थदंड से दंडित किया।
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