पीएफआई को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत, केंद्र सरकार के विरोध को किया खारिज
https://www.jagranimages.com/images/2025/10/13/article/image/Delhi-High-Court-(10)-1760337947749.webpजागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पीएफआई संगठन पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को हाईकोर्ट में एक रिट याचिका के रूप में चुनौती दे सकता है। साथ ही अदालत ने याचिका की स्वीकार्यता पर केंद्र सरकार के विरोध को खारिज कर दिया। विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पीएफआई ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध की पुष्टि करने के यूएपीए ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती दी थी।
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